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ITR 2025: 15 सितंबर है आखिरी तारीख! रिटर्न फाइल करने से पहले इन 8 बातों का रखें खास ध्यान

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन पास आ रही है। सरकार ने ITR 2025 फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की है। अगर आप अब तक रिटर्न नहीं भर पाए हैं, तो अब देर न करें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से सही और समय पर ITR फाइल कर सकते हैं।

यहां हम आपको उन जरूरी स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं, जो ITR फाइल करते समय आपकी मदद करेंगे:


✅ 1. टैक्स रेजीम का चयन करें

सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप कौन सा टैक्स रेजीम चुनना चाहते हैं – पुराना या नया। किसी एक का चयन करने से पहले इनकम टैक्स कैलकुलेटर की मदद से दोनों ऑप्शन्स में टैक्स कैलकुलेशन जरूर करके तुलना करें।


✅ 2. जरूरी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करें

  • Form 26AS
  • AIS (Annual Information Statement)

इन डॉक्यूमेंट्स में आपके टैक्स कटौती (TDS), टैक्स कलेक्शन (TCS), और जमा टैक्स की जानकारी होती है। अगर कोई गड़बड़ी दिखे, तो तुरंत अपने एम्प्लॉयर/बैंक/टैक्स डिडक्टर से संपर्क करें और उसे सुलझाएं।


✅ 3. सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें

अब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके ध्यान से पढ़ें, जैसे:

  • बैंक स्टेटमेंट / पासबुक
  • इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
  • निवेश प्रमाण
  • रसीदें (डिडक्शन क्लेम करने के लिए)
  • Form 16
  • अन्य आय से जुड़े डॉक्यूमेंट्स

✅ 4. जानकारी की पुष्टि करें

अब आपको यह जांचना है कि ITR फॉर्म में पहले से भरी हुई आपकी व्यक्तिगत जानकारी — जैसे PAN, पता, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक खाता नंबर आदि — एकदम सही है या नहीं।


✅ 5. सही ITR फॉर्म चुनें

यह जरूरी है कि आप अपने लिए सही ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) का चयन करें। हर व्यक्ति के लिए अलग फॉर्म लागू होता है, इस पर भी ध्यान दें।


✅ 6. डिटेल्स सावधानी से भरें

ITR में निम्न जानकारियां भरनी होंगी:

  • कुल आय
  • कटौती/डिडक्शन
  • टैक्स की जानकारी
  • ब्याज की जानकारी (यदि हो)
    ध्यान दें: ITR-1 के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच न करें।

✅ 7. तय समय में फाइल करें

ITR की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है। इस तारीख के बाद फाइल करने पर:

  • ₹5,000 तक की लेट फीस
  • डिडक्शन और एक्सेम्प्शन का लाभ नहीं
  • लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे

✅ 8. E-verify करना न भूलें

ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफाई करना जरूरी है। अगर आप मैनुअली वेरिफाई करना चाहते हैं, तो ITR-V की प्रिंट कॉपी साइन करके बेंगलुरु के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर भेजें:

CPC, Income Tax Department, Bengaluru – 560500

📌 ITR 2025: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।

अगर ITR लेट फाइल करें तो क्या होगा?

लेट फाइलिंग पर ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, साथ ही डिडक्शन और लॉस कैरी फॉरवर्ड का लाभ नहीं मिलेगा।

क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना जरूरी है?

हां, ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूरी है। बिना वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ITR फाइल करने में?

बैंक स्टेटमेंट, Form 16, 26AS, AIS, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आदि की जरूरत होती है।

कौन सा ITR फॉर्म मेरे लिए सही रहेगा?

यह आपकी आय के स्रोत पर निर्भर करता है। उदाहरण: ITR-1 सैलरीड लोगों के लिए, ITR-3 बिज़नेस या प्रोफेशन के लिए। सही फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है।

क्या ITR फाइल करना अनिवार्य है अगर मेरी आय टैक्स स्लैब से नीचे है?

अगर आपकी सालाना आय टैक्स स्लैब (₹2.5 लाख से कम) से नीचे है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन कई मामलों में, जैसे कि रिफंड क्लेम करना, विजा के लिए डॉक्यूमेंट दिखाना, या फ्यूचर लोन लेने के लिए ITR फाइल करना फायदेमंद होता है।

अगर ITR फाइल करते समय कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

अगर आपने ITR फाइल करते वक्त कोई गलती की है, तो आप ‘Revised Return’ फाइल कर सकते हैं। यह सुविधा डेडलाइन से पहले तक उपलब्ध होती है। गलती सुधारने में देर न करें।

E-verification के कितने दिन बाद रिटर्न प्रोसेस होता है?

आमतौर पर E-verification के 15 से 30 दिनों के भीतर आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस कर देता है। आप इसकी स्थिति ऑनलाइन “ITR Status” सेक्शन में जाकर देख सकते हैं।

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